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    Friday, May 29, 2020

    1 जून से राशन कार्ड से जुड़े कई नियम ........

    नई दिल्ली।  महत्वाकांक्षी राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी सेवा 'वन नेशन-वन राशनकार्ड' 1 जून से 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जाएगा।  वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना इस समय काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।  आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 'वन नेशन वन राशन कार्ड' योजना को अपनाने की संभावना पर भी विचार करने को कहा है।  ताकि प्रवासी श्रमिकों और आबादी के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को कोरोना वायरस महामारी के कारण देश में लागू किए गए लॉकडाउन के दौरान रियायती खाद्यान्न मिल सके।  आइए हम आपको बताते हैं राशन कार्ड से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातें ..

      17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ा गया है: पासवान

      रामविलास पासवान ने कहा कि अब तक 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ा गया है और ओडिशा, मिजोरम और नागालैंड जैसे तीन और राज्यों को भी तैयार किया जा रहा है।  1 जून से राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी के शुभारंभ के लिए कुल 20 राज्य / केंद्र शासित प्रदेश तैयार होंगे।

      आधार कार्ड से पहचान होगी

      इस योजना के तहत, पीडीएस के लाभार्थियों की पहचान उनके आधार कार्ड पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) डिवाइस के साथ की जाएगी।  इस योजना को पूरे देश में लागू करने के लिए सभी पीडीएस दुकानों पर पीओएस मशीनें लगाई जाएंगी।  जैसा कि राज्यों ने पीडीएस दुकानों पर 100% पीओएस मशीनों की रिपोर्ट की है, उन्हें 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' योजना में शामिल किया जाएगा।

      पुराने कार्ड से कहीं भी राशन दिया जाएगा
      इस योजना के लागू होने के बाद, लाभार्थी देश के किसी भी हिस्से के राशन डीलर से अपने कार्ड पर राशन ले सकेंगे।  उन्हें न तो पुराने राशन कार्ड को सरेंडर करना होगा और न ही नए स्थान पर राशन कार्ड बनवाना होगा।


      राशन कार्ड दो भाषाओं में जारी किया जाएगा
      दो भाषाओं में मानक राशन कार्ड जारी करें।  एक स्थानीय भाषा के साथ-साथ एक अन्य भाषा हिंदी या अंग्रेजी का उपयोग करें।



      भारत का कोई भी नागरिक राशन कार्ड के लिए प्लाई कर सकता है
      भारत का कोई भी कानूनी नागरिक इस राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है।  18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को उनके माता-पिता के राशन कार्ड में जोड़ा जाएगा।  इन राशन कार्ड धारकों को 3 रुपये की दर से 5 किलो चावल और 2 रुपये की दर से गेहूं मिलेगा।

      इस तरह राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करें
      यदि आप ऑनलाइन राशन कार्ड के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको इन प्रक्रियाओं से गुजरना होगा:
      >> सबसे पहले, आपको अपने राज्य के खाद्य और रसद विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
      >> यहां आपको अपनी भाषा चुननी होगी।
      >> इसके बाद कुछ व्यक्तिगत जानकारी जैसे जिला का नाम, क्षेत्र का नाम, शहर, ग्राम पंचायत को बताना होगा।

      >> अब आगे आपको कार्ड (APL / BPL / Antodaya) का प्रकार चुनना है।
      >> जैसा कि आप आगे बढ़ते हैं, आपको कई जानकारी मांगी जाती है जैसे कि आपके परिवार के मुखिया का नाम, आधार कार्ड नंबर, मतदाता आईटी, बैंक खाता संख्या, मोबाइल नंबर आदि।
      >> सभी जानकारी भरने के बाद, अंत में आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा, इसके साथ ही आपको इसका एक प्रिंट भी रखना होगा।

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